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अपील सं० एस-2/1339/ए/2024

श्री योगी एम०पी० सिंह बनाम ज०सू०अधि० कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज । समक्ष - श्री सुधीर कुमार सिंह, मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० ।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है।

अतः जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को नोटिस जारी की जाए। नोटिस के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति (समस्त संलग्नकों सहित), तथा आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर, पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जाये तथा नोटिस की पावती पत्रावली पर रखी जाये, जिससे यह स्पष्ट हो कि नोटिस सम्बन्धित को प्राप्त हो गयी हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

1- सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुक्रम में आवेदक को 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

2- आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि यदि संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध करायी जाती है तो वह प्राप्त सूचना का अध्ययन करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर वह अपना आपत्ति पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा आगामी सुनवाई तिथि पर आपत्ति की एक प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि प्राप्त सूचना से आवेदक संतुष्ट हैं, वाद निस्तारित कर दिया जाएगा।

3- सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का यथोचित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए संशोधित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

4- उक्त के अतिरिक्त जनसूचना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 23.10.2024 का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों न इस कारण उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए।

अतः कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, प्रयागराज को आज पारित आदेश की प्रेषित की जाए।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 19-12-2024 को पेश हों।

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28-11-2024





Yogi

An anti-corruption crusader. Motive to build a strong society based on the principle of universal brotherhood. Human rights defender and RTI activist.

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